Haryana Widow Pension: कल हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल के साथ एक महत्वपूर्ण मीटिंग हुई थी इस मीटिंग में बहुत से मुद्दों पर चर्चा हुई थी, इस बैठक में विधवा एवं निराश्रित महिला पेंशन योजना के आए मानदंडों में बदलाव और 60 साल या उससे अधिक आयु वाले लाभार्थियों को वृद्धावस्था सम्मान भत्ता योजना में सुधर को लेकर सरकार की तरफ से मंजूरी दे दी गयी है |
पेंशन के नियमो में हरियाणा सरकार ने किया बदलवा
अभी के समय में प्रदेश में विधवा एवं निराश्रित महिला पेंशन योजना के तहत लाभार्थी महिला को उसकी मृत्यु की तारीख तक लाभ मिलता है, नए नियम के अनुसार 60 साल की आयु के बाद महिलाओ को वृद्धावस्था सम्मान भत्ता योजना का लाभ मिलना शुरू हो जाएगा, पेंशन के लिए उपेक्षित शर्तों के अनुसार 18 साल की आयु से ज्यादा हरियाणा के डोमिसाइल, आवेदन करते समय पिछले 15 सालो से राज्ये में रहना और सभी स्रोतों को मिला कर आय 3 लाख रुपए सालाना से कम होनी चाहिए.
विधवा महिलाओं को इस उम्र तक ही मिलेगी पेंशन
अब विधवा पेंशन 60 साल की उम्र तक ही दी जाएगी उसके बाद पेंशन के पात्रता के अधीन वृद्धावस्था सम्मान भत्ता योजना में बदल दी जाएगी, इस योजना के अंतर्गत लाभार्थी को जीवन भर पेंशन मिलती रहेगी, और इसके साथ ही जानकारी देते हुई बताया गया की अगर पेंशन गलत जानकारी पर स्वीकृत की गयी थी या जिन नियमो पर पेंशन दी गयी थी, वह अब मौजूद नहीं है तो इस स्थिति में जिला कल्याण अधिकारी द्वारा पेंशन रोक दी जाएगी